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पत्नी को जलाकर मारने वाले जनसुई के संदीप को दस साल की सजा
भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी
दहेजहत्यामें मुजरिम करार जनसुई के संदीप कुमार को अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में पुलिस ने नामजद सास ननद को सबूत होने की वजह से आरोप मुक्त करार दे दिया। पिछले एक साल से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। दरअसल पंचकुला के चंडीमंदिर की रहने वाली निधि की शादी जनसुई के संदीप कुमार के साथ हुई थी।
चाचा राकेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही निधि को दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। इसी वजह से उसके साथ मारपीट भी होने लगी थी। कई बार निधि ने परिजनों से भी मामले की शिकायत की थी। ऐतराज के बावजूद संदीप निधि से मारपीट करता रहा। 8 मई 2013 को परिजनों के पास सूचना आई कि निधि आग के कारण बुरी तरह झुलस गई। जब तक परिजन अम्बाला पहुंचते रहे तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। चाचा की शिकायत पर ही पुलिस ने संदीप के साथ सास संतोष कुमारी, ननद नीरू के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। चाचा राकेश कुमार का आरोप था कि दहेज को लेकर उसकी भतीजी की हत्या की गई है। तभी से मुजरिम संदीप जेल में बंद चल रहा था।