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दहेज हत्या मामले में पति, सास ससुर को 10-10 साल की कैद
भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी
नारायणगढ़केमग्घरपुरा गांव में दहेज के लिए महिला को जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति, सास ससुर को दस-दस साल की सजा सुनाई है। तीन कैदियों को सात-सात हजार रुपए जुर्माना भी किया है।
भरेड़ी के ईश्वर चंद ने अगस्त 2013 में पुलिस में मामला दर्ज कराया था कि उन्होंने अपनी बेटी तृप्ता की शादी मग्घरपुरा के राजेश के साथ की थी। शादी के बाद से ही तृप्ता को तंग करने का सिलसिला ससुराल वालों ने शुरू कर दिया था। उनकी बेटी पर मायके से पैसे लाने के लिए दबाव बनाया गया था। कई पंचायतें भी हुई थी। फिर उसके ससुराल वाले तंग करते रहे। उनकी बेटी की ससुराल पक्ष के लोगों ने योजना के तहत जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने ईश्वर की शिकायत पर तृप्ता के पति राजेश, सास सुमन, ससुर सुरेंद्र, ननद निशा और ननदोई राजेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने तृप्ता की ननद ननदोई को क्लीनचिट दे दी थी।
कोर्ट का फैसला