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लाउड स्पीकर का प्रयोग केवल 6 से 10 बजे तक
अम्बाला सिटी | उपायुक्तएवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. साकेत कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रात: 6 से लेकर रात्रि 10 बजे तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग करने के लिए संबंधित प्रत्याशी को विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की सुविधा के लिए लाउडस्पीेकर और वाहनों इत्यादि की अनुमति के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों मे सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की भी अनुमति लेनी होगी और यह अनुमति संबन्धित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में केवल ऐसे वाहनों का ही प्रयोग किया जा सकता है जिनकी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के चुनाव प्रचार में लगे वाहन को इपाउंड करके चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन मानकर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को निर्देश दिए कि वे चुनाव आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करें और किसी भी स्तर पर आचार संहिता का उल्लंघन होने पर भारत निर्वाचन आयोग की नियमावली के तहत कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने चारों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक सर्विलांस और फ्लाइंग स्कवायड टीमों के प्रभारी अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखने के साथ-साथ चुनाव आचार संहिता के पालन और मतदाताओं का प्रलोभन देने के लिए राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा अपनाए जाने वाले अलग-अलग तरीकों साधनों पर भी बारीकी से नजर रखें।