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नगर निगम सचिव के जुर्माना भरने पर राज्य सूचना आयुक्त ने डीसी को भेजा नोटिस

7 वर्ष पहले
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अम्बाला. निगम सचिव वीरेंद्र सहारण द्वारा जुर्माना अदा न करने व कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने डीसी को नोटिस भेजा है। राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया है कि डीसी 15 दिन के भीतर जुर्माना अदा कराएं।

यह है मामला
बता दें कि मंजी साहिब गुरुद्वारा के पास रहने वाले एयरफोर्स से सेवानिवृत्त सार्जेंट सतीश सूद ने 24 जून 2011 को आरटीआई के जरिए नगर निगम से एक विवादित प्राॅपर्टी की मलकियत से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी नगर निगम से मांगी थी। काफी चक्कर काटने के बाद भी सूद को जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। सूद का आरोप है कि निगम अधिकारियों द्वारा उन्हें कुछेक पहलुओं पर गुमराह करने की कोशिश की गई। सही समय पर सूचना न मिलने पर सूद ने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील की। 25 नवंबर 2013 को आयुक्त ने सूद की अपील पर तत्कालीन निगम सचिव वीरेंद्र सहारण कारण बताओ नोटिस भेजा। आदेशों के बावजूद सचिव सूद को कोई जानकारी नहीं दे पाए। तब राज्य सूचना आयुक्त ने निगम सचिव पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। सचिव को एक माह के भीतर जुर्माने की अदायगी का निर्देश दिया।
सवा दो साल में भी सचिव ने नहीं दी जानकारी
सूद ने आरोप लगाया कि बीते सवा दो साल में भी सचिव ने कोई जानकारी नहीं दी। राज्य सूचना आयुक्त को भी सचिव की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इस लापरवाही के बारे में वह मौजूदा आयुक्तों को पत्र लिखकर अवगत कराते रहे, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मामले में सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इसका भी जवाब निगम सचिव वीरेंद्र सहारण ने नहीं दिया। सतीश सूद ने बताया कि डीसी ने मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश दिया है कि 7 दिन के भीतर राज्य सूचना आयुक्त के आदेशों का पालन कराएं अन्यथा इसकी जवाबदेही के लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे।