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सिम बेचने से पूर्व लें उपभोक्ता का ब्यौरा

7 वर्ष पहले
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अम्बाला | अम्बालाके पुलिस उपायुक्त शहरी सुरेन्द्र पाल सिंह द्वारा जिला ग्रामीण पुलिस के कार्यक्षेत्र में लोगों की जान माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए अपराधिक प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अंतर्गत जिले के सभी मोबाईल फोन के सिम बेचने वाले सभी डीलरों, एजेंटों, दुकानदारों को भी धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करके निर्देश दिए हैं कि वे बीएसएनएल, एयरटैल, वॉडाफोन, आईडिया, रिलाइंस, टाटा, स्पाईस अन्य किसी कंपनी का सिम बेचने से पूर्व उसकी पहचान पुख्ता करें और सारा रिकार्ड अपने पास सुरक्षित रखें। उनके पास मौजूद रजिस्टर में सिम खरीदने वाले व्यक्ति का नाम, पता, फोन नंबर, फोटो, पहचान पत्र की फोटो कापी तथा तिथि के साथ हस्ताक्षर मौजूद होने चाहिए।