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चिल्ड एंड चिल्ली रेस्टोरेंट से मजदूरी करते मिले बच्चे, मालिक फरार

7 वर्ष पहले
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व्यू

एक्सपर्ट

भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी

बाबूजीगांव के स्कूल में तो हमें गंदे नाले के पानी से चावल पका कर खिला दिए जाते थे। इस वजह से स्कूल छोड़कर काम करने के लिए अम्बाला गए। काम करना मजबूरी है इसलिए रेस्टोरेंट पर बर्तन साफ करने लगे।

यह कहना है उन बच्चों का, जिन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने चिल्ड एंड चिल्ली रेस्टोरेंट में मजदूरी करते रिहा करवाया। रेस्टोरेंट पर अचानक हुई रेड के बाद मालिक हरलव बुद्धिराजा भाग निकला। तीनों बच्चों की मेडिकल जांच के बाद मर्सी होम में भेज दिया गया है। अब रेस्टोंरेंट मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। इस सिलसिले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। उसमें ही केस दर्ज कराने का निर्णय लिया जाएगा। चाइल्डलाइन के पास कुछ रोज पहले पटेल रोड स्थित चिल्ड एंड चिल्ली रेस्टोरेंट में मासूम बच्चों से मजदूरी कराने की शिकायत आई थी। तभी शिकायत का सच जानने के लिए चाइल्ड लाइन ने रेस्टोरेंट की रैकी करनी शुरू की। रैकी में साफ हो गया कि बच्चों से हरलव बुद्धिराजा द्वारा रेस्टोरेंट में काम करवाया जा रहा है। इसके भी पुख्ता संकेत मिले थे। तभी सोमवार को चाइल्ड प्रोटेक्शन आॅफिसर मेघा सिंगला की अगुवाई में बनी स्पेशल जांच टीम ने रेस्टोरेंट पर रेड की। जांच टीम में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर परमजीत सिंह बड़ौला, लीगल आफिसर अंकित आहलुवालिया, लेबर ऑफिसर विशाल कालिया, चाइल्ड लाइन की दीपिका गुप्ता, अवतार केसरी भी शामिल थे। रेड के दौरान उत्तरप्रदेश के सातोली गांव निवासी 14 साल के अमरजीत मारिया, 13 साल के विजय कुमार उत्तरप्रदेश के ही कलवा गांव के अजय कुमार को पकड़ा गया है।

^चिल्ड एंड चिल्ली रेस्टोरेंट में बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में ही रेड की गई थी। तीनों बच्चे उत्तरप्रदेश के हैं। उन्हें कोई गुरु नाम का शख्स अम्बाला लाया था। उसके खिलाफ भी केस दर्ज कराया जाएगा। बच्चों से मजदूरी कराने वाले रेस्टोरेंट मालिक को भी बख्शा नहीं जाएगा। रेड होते ही वह भाग गया था। परमजीतसिंह बड़ौला, मेंबर,चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अम्बाला

लीगल ऑफिसर अंकित आहलुवालिया ने बताया कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों से होटल, रेस्टोरेंट या फिर दूसरी जगह 6 घंटे से ज्यादा मजदूरी नहीं कराई जा सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जुवनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-23 के तहत