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प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ सोशल साइट के प्रयोग के लिए देना होगा शपथ पत्र

7 वर्ष पहले
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लोकसभा चुनावों में मिली शिकायतों से लिया सबक

भास्करन्यूज | अम्बाला

इसबारविधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरते समय एक बात का और ध्यान रखना होगा। चुनाव आयोग ने इस बार प्रत्याशियों पर नकल कसने के लिए चुनाव प्रचार- प्रसार में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का भी नामांकन पत्र में जिकर करने के आदेश दिए हैं। प्रत्याशी को नामांकन पत्र में फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्वीटर, मोबाइल मैसेज के प्रयोग का ब्यौरा भी नामांकन शपथ पत्र में देना होगा। अगर कोई प्रत्याशी नामांकन पत्र में इन उपकरणों का ब्यौरा नहीं देता और बाद में प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की तर्ज पर मामला दर्ज कर लिया जाएगा। इस बार प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी विपक्षी प्रत्याशियों पर कड़ी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग कि पूरी नजर सोशल साइट्स पर होगी। प्रत्याशियों के नुमाइंदे विरोधी दलों पर सोशल साइट की सहायता से दुराचार नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए थे। जिससे सोशल साइटों का दुरुपयोग किया गया था। इसलिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों से शपथ पत्र में अपने द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का ब्योरा मांगा है।

चुनावआयोग ने इस लिए लिया फैसला : हालही में हुए लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने सोशल साइट, मोबाइल मैसेज, सोशल साइट नेटवर्किंग का जमकर अपने प्रचार प्रसार में प्रयोग किया। जिसके चलते कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका लाभ मिला तो किसी को बुराई का शिकार होना पड़ा। इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर चुनाव आयोग तक पहुंची थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल साइट्स पर रिटर्निंग ऑफिसरों की नजर रहेगी।