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दुष्कर्म मामले में अदालत ने सुनाई सात साल कैद छह हजार जुर्माना
भास्कर न्यूज | अम्बाला सिटी
नाबालिगलड़कीको बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने दुष्कर्म के आरोप में अदालत ने सात साल कैद छह हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बहादुर सिंह निवासी बख्तुआ ने मई 2013 में पुलिस को दी अपनी शिकायत में आराेप लगाया कि कर्मबीर निवासी अथिरा जिला कुरुक्षेत्र उसकी बेटी को उस समय बहका-फुसलाकर भगाकर ले गया जब वह कालेज से वापस घर रही थी।
पीड़ित की शिकायत दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो दिन बाद उसकी बेटी आरोपी कर्मबीर को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान पुलिस को पीड़िता ने दिए बयान में आरोप लगाया कि कर्मबीर ने उसे कोई नशीला चीज सुंघाकर उसे किसी अन्य जगह पर ले गया। जहां पर उसका दोस्त संजीव भी मौजूद था। बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को कुछ दिन पूर्व अदालत में पेश किया। जहां पर अदालत ने संजीव के खिलाफ कोई सबूत होने की वजह से उसे दोष मुक्त कर दिया। जबकि कर्मबीर को मामले में दोषी करार दे दिया। आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। जहां पर अदालत ने उसे सात साल कैद 6 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।