ओवरस्पीड गाड़ी चलाने पर निलंबित हाेगा लाइसेंस
उच्चतमन्यायालयके निर्देशानुसार अब वाहनों की ओवरलोडिंग पर भी चालक का लाइसेंस तीन मास के लिए निलंबित करने का प्रावधान किया गया है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त अशोक सांगवान ने बताया कि यदि कोई चालक निर्धारित सीमा से अधिक स्पीड में गाड़ी चलाता है अथवा लाल ट्रैफिक लाइट की अवधि के दौरा क्रास करता है, उसका लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। इसी प्रकार शराब अथवा किसी प्रकार का नशा करके वाहन चलाने पर और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग करने पर भी तीन महीने तक चालक लाइसेंस निलम्बित करने का प्रावधान किया गया है।