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चौटाला की अंतरिम जमानत 12 तक बढ़ी

8 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि १२ अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने पिछले दिनों हुए चौटाला के दिल के ऑपरेशन व स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखकर जमानत बढ़ाई। अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड भी गठित किया है जो चौटाला के स्वास्थ्य की जांच कर कोर्ट को रिपोर्ट देगा। बोर्ड में एम्स के डॉक्टर शामिल होंगे।

चौटाला को बीती २१ मई को हार्ट सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी जिसकी अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में चौटाला के वकील यूयू ललित और अमित साहनी ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत का हवाला देते हुए जमानत बढ़ाने का आग्रह किया। ललित ने कोर्ट को बताया कि अगले दो हफ्तों के दौरान मेदांता अस्पताल के डॉक्टर चौटाला की सेहत पर अपनी राय देंगे। उसी समय ये तय हो पाएगा कि चौटाला को अस्पताल से छुट्टी दे जाए या नहीं।


चौटाला के वकीलों के इस तर्क का सीबीआई के वकीलों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि चौटाला के डॉक्टरों द्वारा दी जा रही जानकारी की पुन:समीक्षा मेडिकल बोर्ड बनाकर कराई जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चौटाला की अंतरिम जमानत १२ अगस्त तक बढ़ाते हुए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया। अब मेदांता अस्पताल के डॉक्टर चौटाला की रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को सौंपेंगे।


चौटाला के वकील अमित साहनी के मुताबिक अगली तारीख से पहले मेडिकल बोर्ड ८ अगस्त तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा देगा। गौरतलब है कि रोहिणी अदालत ने चौटाला को वर्ष २००० में हरियाणा में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता माना है। इस आरोप में उन्हें, उनके बेटे अजय और ९ अन्य को इसी साल २२ जनवरी को १०-१० वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी।