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डाउनलोड करेंअम्बाला सिटी. अगर किसी प्रत्याशी पर नगर निगम का हाउस टैक्स या अन्य कोई टैक्स बकाया है तो वह नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नामांकन दाखिल करने के लिए निगम से किसी प्रकार का बकाया न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। सभी प्रत्याशियों को फार्म भरते वक्त शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा कि उन्हें किसी न्यायालय ने चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित नहीं किया है।
यह निर्देश एडीसी एवं अम्बाला नगर निगम चुनाव के पीठासीन अधिकारी डॉ. एसएस फुलिया ने दिए। वह मंगलवार को अपने कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को संबोधित कर रहे थे।
आचार संहिता का पालन करना ही होगा
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार व मतदान के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नामांकन पत्र सिटी में जिला परिषद कार्यालय परिसर में दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र एडीसी ऑफिस से प्राप्त किए जा सकते हैं।
ये नहीं करेंगे प्रत्याशी
किसी भी धर्म, जाति और समुदाय के विरुद्ध किसी प्रकार की बयानबाजी नही करेंगे। वोट मांगते समय धर्म और जाति का हवाला नहीं दिया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों और सरकारी संपत्तियों का प्रयोग भी गैरकानूनी है। मतदान के लिए मतदाताओं को उम्मीदवार अपना वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे। किसी भी सार्वजनिक भवन अथवा संपत्ति का प्रयोग प्रचार सामग्री चिपकाने अथवा झंडे इत्यादि लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत संपत्ति पर चुनाव संबंधी चस्पा करने या झंडा इत्यादि लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति से अनुमति लेनी जरूरी है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार का नाम नगर निगम की मतदाता सूची में होना जरूरी है।
कौन-सा वार्ड किस वर्ग के लिए
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम अम्बाला का वार्ड नंबर 1, 2, 4, 5, 10, 16 महिलाओं के लिए, वार्ड नंबर 3, 20 अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड नंबर 15 अनुसूचित जाति की महिला के लिए, वार्ड नंबर 8, 12 पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18 और 19 सामान्य वार्ड घोषित किए गए हैं।
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