अम्बाला सिटी. आपराधिक मामलों के शिकार लोगों को अब राज्य सरकार मुआवजा देगी। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसमें पीड़ित मुआवजा योजना का आगाज हुआ है। अब तक तीन लोगों को योजना के तहत 7 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करा दी गई है। गुरुवार को सेशन जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन हरनाम सिंह ठाकुर ने मीडिया को योजना की विस्तार से जानकारी दी। कानून में सीआरपीसी की धारा-357 के तहत पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का प्रावधान किया है। मगर आमतौर पर सजा होने के बाद मुजरिम मुआवजे की अदायगी नहीं करते। इसी कारण पीड़ित को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती थी। सेशन जज ने बताया कि सीआरपीसी में बदलाव के बाद अब धारा-357ए के तहत पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है।
समस्याओं का होगा समाधान
सेशन जज हरनाम ठाकुर ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में यदि कोई व्यक्ति बिजली, पानी, बैंक, रसोई गैस या अन्य किसी विभागीय समस्या के समाधान के लिए सादे कागज पर आवेदन करेगा तो उसका भी समाधान होगा। ऐसे मामलों में विभागीय अधिकारियों को जुर्माने की सजा सुनाए जाने का प्रावधान है।
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