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अल्ट्रासाउंड संचालकों पर सख्ती लिंग जांच की तो होगी कार्रवाई
डीआरडीएहाल में गुरुवार को जिले के सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों और ऑपरेटरों की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता एडीसी विजय कुमार ने की। बैठक में एडीसी ने अल्ट्रासाउंड संचालकों को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के नियमों की जानकारी दी देते हुए नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
डीसी के मार्गदर्शन में हुई इस बैठक में एडीसी ने कहा कि भिवानी जिले में लिंगानुपात सबसे निचले स्तर पर है, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात को कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाकर लोगों को जागरूक करके दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनको यदि किसी सेंटर पर कन्या भ्रूण हत्या या लिंग की जांच होने की शिकायत मिली तो वे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बैठक में मौजूद सीएमओ डॉ. रणदीप पूनिया ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामार अभियान चलाया जाता है। इस दौरान एडीसी ने निर्देश दिए कि अल्ट्रासाउंड केंद्र के बाहर पीएनडीटी का बोर्ड जरूर लगा होना चाहिए। उस पर यह स्पष्ट अंकित होना चाहिए कि केंद्र पर शिशु लिंग जांच नहीं की जाती है और यह गैर कानूनी है। यदि ऐसा किसी केंद्र पर अंकित नहीं मिला तो उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करते समय उसका आईडी प्रूफ जरूर लें।
सामान्य तौर पर गर्भधारण से संबंधित अल्ट्रासाउंड करवाने पहुंचने वाली महिला का भी आईडी प्रूफ लेना जरूरी है। बिना आईडी प्रूफ के अल्ट्रासाउंड यदि कहीं किया जाता है, तो वह गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन केवल पंजीकरण स्थान पर ही होनी चाहिए। केंद्र से बाहर यदि कोई मशीन मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर सीएमओ ने बताया कि टीबी के मरीज का उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा मरीज उसके उपचार की जानकारी देना जरूरी है और यह जानकारी साप्ताहिक तौर पर सामान्य अस्पताल में दी जाएगी। इसी प्रकार टीबी की दवा रखने वालों को दवाई देने से संबंधित सारी जानकारी सामान्य अस्पताल में देना जरूरी किया गया है ताकि यह मालूम हो सके कि मरीज ने उपचार पूरा लिया है या नहीं।
इस बैठक में डिप्टी सीएमओ डॉ. मीना बर्बर, डॉ. मयंक चुघ, डॉ. मंजीत, डॉ. अजीत गुलिया, डॉ. अनीत