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गाड़ियों की पासिंग के लिए दलाल के बहकावे में आएं लोग: सिंह
कोईभी वाहन चालक परमिट, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस या गाडिय़ों की पासिंग के लिए किसी भी दलाल के बहकावे में आएं। वाहन चालक किसी भी कार्य दिवस में आरटीए के कार्यालय में जाकर अपने दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बात क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव बीर सिंह ने कही।
वाहनके सभी कागजात पूरे रखें
सिंहने बताया कि अनेक वाहन चालक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में आते हैं तो वे अपना काम करवाने के चक्कर में किसी बाहरी दलाल या एजेंट के बहकावे में आकर उन्हें रुपये थमा देते हैं, जबकि कार्यालय का कामकाज रूटीन में नियमानुसार चलता रहता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इन रूटीन के कामों के लिए भी वाहन चालकों से रकम ऐंठ लेते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रक, ट्रेलर अन्य भारी वाहन चालक अपने दस्तावेज पूरे रखंे तथा गाड़ी को ओवरलोड चलाएं। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि यदि कोई कर्मचारी या एजेंट वाहन चालकों से पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत वे सीधे उनसे कर सकते हैं।
भिवानी बस स्टैंड परिसर में स्थापित आरटीए कार्यालय में शिकायत सुझाव पेटी रखी गई है। इस पेटिका में कोई भी अपनी शिकायत डाल सकता है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक अपनी गाड़ी की पासिंग करवाने के लिए दो-तीन दिन पहले कार्यालय से पासिंग आर्डर लेकर जाए। यह आर्डर पासिंग वाले दिन जारी नहीं किया जाएगा।