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134 में दािखला देने वाले तीन स्कूलों को नोटिस

7 वर्ष पहले
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भिवानी | हरियाणास्टेट एजुकेशन एक्ट के नियम १३४ के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए सिविल जज सीनियर डिविजन प्रवीण कुमार सिविल जज जूनियर डिविजन मनीष कुमार की अदालत ने सोमवार को मामलों की सुनवाई करते हुए डीसी, डीईओ और तीन निजी स्कूलों को २० २३ सितंबर के लिए नोटिस जारी किए है।

स्वास्थ्य, शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर न्यायपालिका ने नकेल लगाकर गरीब परिवारों के बच्चों के स्कूलों में दाखिले करा उन्हें राहत दी है। संगठन न्यायपालिका की इस पहल का स्वागत करता है न्यायाधीश प्रवीण कुमार मनीष कुमार की अदालत में दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मुकेश मलिक राकेश तंवर द्वारा रोहित, आशुतोष, अनुज और लविका ने उन्हें निजी स्कूलों दाखिले दिलाने की अपील की थी।