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प्रिटिंग प्रेस मालिकों को प्रचार सामग्री के संबंध में हिदायतें जारी

7 वर्ष पहले
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डीसीएवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीके बेहरा ने जिले की सभी प्रिटिंग प्रैस के मालिकों को विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री की छपवाई के संबंध में हिदायतें जारी की हैं। इस बारे में बेहरा ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके समर्थक भारी मात्रा में चुनाव सामग्री के पोस्टर, पंपलेट, हैंडबिल, बैनर आदि छपवाकर जारी करते हैं। इसलिए सभी प्रैस मालिकों को हर छपवाई की सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर प्रिटिंग प्रैस का पूरा पता संख्या मुद्रित करना जरूरी है। इसके अलावा प्रचार सामग्री छपवाई के संबंध में प्रिटिंग प्रैस मालिक प्रिंटर्स को निर्धारित प्रपत्र एक और दो छपाई से संबंधित घोषणा जो दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित हो। छपाई के तुरंत बाद निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि सभी मालिकों को मुद्रित की गई सामग्री की चार-चार प्रतियां देना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी छपवाई दस्तावेज से किसी के धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र का हनन हो उसका प्रकाशन गैर कानूनी होगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशक छपवाई करवाकर ऐसी सामग्री जारी करने वाले के विरुद्ध जन-प्रतिनिधि अधिनियम की धारा के अनुसार छह महीने की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना दोनों सजा किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसलिए जिले में स्थित सभी प्रैस मालिक इस बात पर विशेष गौर करें कि बिना पूर्व अनुमति के किसी तरह की प्रचार सामग्री का प्रकाशन करें। इस संबंध में सभी प्रिटिंग प्रेस मालिकों को पत्र भेजकर भी सूचित किया गया है।