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गोस्वामी चंद्रगिरी स्कूल में लगाया शिविर

7 वर्ष पहले
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भिवानी | जिलाविधिक सेवाएं प्राधिकरण चेयरमैन के तहत गुरुवार को गोस्वामी चंद्रगिरी कन्या स्कूल में कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव स्वाति सहगल ने बताया कि पैनल अधिवक्ता दयानंद सैनी और शीला तंवर ने विद्यार्थियों को प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एवं मानव अधिकारों के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता दयानंद सैनी ने बताया कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति लिंग की जांच करवाता पाया जाता है तो तीन साल की सजा का प्रावधान है।