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अविश्वास प्रस्ताव के लिए एसडीएम को दी जिम्मेदारी

6 वर्ष पहले
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बवानीखेड़ानगरपालिका की प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए डीसी ने भिवानी के एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है।

इस बारे में सोमवार को डीसी की ओर से जारी आदेश में कहा है कि बवानी खेड़ा के पार्षद दिलबाग सिंह, चंद्रपति, कपूर सिंह, सीमा देवी, सुमित्रा देवी, विजय सिंह, महाबीर शर्मा, सुभाष सुरेंद्र ने हल्फिया बयान देकर नगरपालिका प्रधान कमल देवी के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हुए इस बारे में बैठक बुलाए जाने का अनुरोध किया है। इन पार्षदों की प्रार्थना के आधार पर उन्होंने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 21 हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम 1978 की धारा 72 के तहत भिवानी के एसडीएम को नगरपालिका प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाए जाने और आगामी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।