भिवानी। बाढड़ा क्षेत्र के गांव गोपी में छठवीं कक्षा में पढऩे वाली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष अदालत ने अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है। गांव के ही सरकारी स्कूल में छठी कक्षा में पढऩे वाली छात्रा के साथ घर लौटते वक्त गांव के एक व्यक्ति ने अश्लील हरकत की थी। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दी।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे डॉ. वीरेंद्र प्रसाद की विशेष अदालत ने गांव गोपी निवासी चरण सिंह को 10 पोस्को एक्ट में पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना अदा करने पर तीन माह की सजा भुगतना होगी।
इसके अलावा आईपीसी की धारा 323 में एक साल की कैद एक हजार रुपये जुर्माना जुर्माना ना अदा करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने चरण सिंह को आईपीसी की धारा 506 में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा दो हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना राशि ना अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
सरकारी वकील रमाकांत शर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर 2013 की दोपहर साढ़े 11 बजे गांव गोपी निवासी छठी कक्षा की छात्रा के साथ स्कूल से घर लौटते हुए चरण सिंह ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी। इसी मामले में उसे एडीजे डॉ. वीरेंद्र प्रसाद की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। रमाकांत शर्मा ने बताया कि जुर्माना राशि में से आठ हजार रुपये पीडि़त छात्रा को राहत स्वरूप प्रदान किए जाने के न्यायालय ने आदेश दिए हैं।
बाढड़ा के गांव गोपी में एक साल पहले की वारदात ।