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30 लाख का भुगतान करवा सात मामलों का किया निपटारा

7 वर्ष पहले
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जिलाश्रम एवं समझौता अधिकारी द्वारा श्रमिक मुआवजा अधिनियम तथा मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत सात मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया है। इन मामलों में करीब 30 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

जिले के श्रम विभाग में पिछले कुछ समय से विभिन्न दुर्घटनाओं में मुआवजा राशि के दावे और मजदूरी से संबंधित लम्बित मामले चले रहे थे। इन मामलों में जिला श्रम एवं समझौता अधिकारी तथा अधिवक्ताओं के सहयोग से सात मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से समाधान कर दिया गया।

इनमें शेरसिंह बनाम सुरेश के मामले में 90 हजार, दया देवी बनाम कश्मीर के मामले में 6 लाख 50 हजार, सीमा बनाम योगेंद्र के मामले में 6 लाख 25 हजार, अनिता देवी बनाम सुरेंद्र के मामले में 6 लाख 80 हजार गुड्डी बनाम ईश्वर के मामले में 6 लाख 50 हजार, रोशन लाल बनाम विकास रोडवेज के मामले में 2 लाख 50 हजार का मुआवजा बीमा कम्पनियों से दिलवाया गया। इसके अलावा मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत श्याम सुंदर श्रमिक को छह हजार रुपये की राशि दिलवाई गई।