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तालाबंदी को लेकर 11 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
टीआईटी मिल लॉकआउट मामला
टीआईटीमिल लॉकआउट मामले में 11 दिसंबर को हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। सरकार से मिल बंद करने के मसले पर मंजूरी मिलने के बाद मिल प्रबंधन ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अब मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय की है।
फिलहाल मिल पर लॉकआउट मामले में श्रम विभाग भी मजदूर संगठनों प्रबंधन के बीच आपसी सुलह के लिए मध्यस्थता कर रहा है, मगर बात सिरे नहीं चढ़ी है। मजदूर संगठन भी मिल पर लॉक आउट मामले को लेकर अब न्यायालय की शरण में जाने की जुगत लगा रहे हैं। जबकि मिल प्रबंधन पहले से ही हाई कोर्ट में मिल को बंद करने की याचिका डाल चुका है। भिवानी की टीआईटी मिल पर 19 अगस्त की देर शाम साढ़े 9 बजे मिल प्रबंधन द्वारा लॉकआउट कर दिया गया था। इस मसले को लेकर श्रम विभाग के उच्चाधिकारियों ने मिल पर तालाबंदी को गैरकानूनी ठहराते हुए इसे मिल में फिर से काम शुरू करने के आदेश दिए। मगर, इस आदेशों के बावजूद भी मिल प्रबंधन काम शुरू करने को राजी नहीं हुआ। मिल पर तालाबंदी से करीब 325 मिल मजदूर सड़क पर गए हैं और इनके परिवारों के पास दूसरा रोजीरोटी का कोई जरिया भी नहीं बचा है। मजदूर परिवार बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मिल प्रबंधन काम बंद करने के पीछे सबसे बड़ी वजह घाटा बता रहा है। मगर, घाटे की वजह से मिल को अचानक बंद करना मजदूर परिवारों पर पहाड़ टूटने जैसा साबित हुआ है। श्रम एवं समझौता अधिकारी इंद्रजीत मलिक ने बताया कि टीआईटी मिल पर लॉकआउट को खुलवाने के लिए श्रम विभाग ने मिल के बाहर नोटिस चस्पा कर काम शुरू करने के निर्देश दिए हुए हैं, मगर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। इसी दौरान मिल हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया है, जिसमें अब मामले की सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की डेट मिली है।