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किसानों को जमीन का मुआवजा देने पर डीसी एक्सईएन की गाड़ी जब्त

6 वर्ष पहले
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भूमिअधिग्रहण के बावजूद किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में अदालत ने बुधवार को डीसी एक्सईएन की गाड़ी अटैच करने के आदेश दिए हैं।

बाइपासबनाने के लिए किया था अधिग्रहण

न्यायालयने यह भी आदेश दिए हैं कि निर्धारित अवधि में अगर राशि जमा नहीं कराई गई तो दोनों अधिकारियों के वाहनों को कुर्क कर दिया जाएगा। एडीजे डॉ अब्दुल मजिद की अदालत ने बवानीखेड़ा निवासी हरबंसलाल, तीर्थ दास, सतपाल अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत में पेश चालान के अनुसार बीएंडआर विभाग ने 1989 में बवानीखेड़ा में बाईपास बनाने के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया था। विभाग को किसानों की जमीन का 23 लाख 84 हजार रुपये मुआवजा राशि देनी थी। लेकिन किसानों की इस राशि का अधिकारियों ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद किसानों ने 1991 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

एडीजे की अदालत ने 19 जनवरी 1991 में बीएंडआर को किसानों की मुआवजा राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया था। लेकिन इन आदेशों के बावजूद भी अधिकारियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद किसान मुआवजा की आस में फिर से न्यायालय की शरण में चले गए। इस मामले में बुधवार को एडीजे डॉ अब्दुल मजिद की अदालत ने सुनवाई करते हुए डीसी लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन की गाड़ी को तुरंत प्रभाव से अटैच करने के आदेश दिए हैं।

किसानों की मुआवजा राशि का निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर इन अधिकारियों की गाड़ी की कुर्की के आदेश हुए हैं।