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पेट्रोलियम कंपनी के तीन अफसरों सहित 7 पर दर्ज होगा केस
धोखाखड़ीतथा झूठे शपथ पत्रों के आधार पर पेट्रोल पंप आवंटन के मामले में गोकलपुरा निवासी शहीद अशोक की प|ी शकुंतला की शिकायत पर अदालत ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीन अधिकारियों सहित सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस मामले में सेल्स मैनेजर प्रिंस जिंदल, कार्यकारी बिक्री अधिकारी अतुल मित्तल, मुख्य प्रबंधक संदीप महेश्वरी, अनुभाग मुख्य प्रबंधक के अलावा रेखा देवी निवासी रानीला, बिजेंद्र यादव गांव जमालपुर तथा ईश्वर सिंह वन संरक्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार के खिलाफ सिवानी थाना पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने अदालत के आदेश पर केस दर्ज कर लिया।
मनीष कुमार जेएमआईसी की अदालत में शकुंतला देवी प|ी अशोक कुमार निवासी गांव गोकुलपुरा ने याचिका दायर की थी कि 14 साल पहले लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान उनके पति अशोक कुमार 22 दिसंबर 2000 को शहीद हो गए। सेना में शहीद के कोटे से पेट्रोल पंप आवंटन के लिए उसने उपरोक्त कम्पनी में गांव झुप्पाकलां में पेट्रोल पंप अलॉट करने बारे आवेदन किया था। मगर कम्पनी ने इंटरव्यू के दौरान उन्हें कम नंबर देकर एक अन्य आवेदनकर्ता रेखा देवी जिसने अपने आपको शहीद की विधवा बताकर फर्जी शपथपत्र के आधार पर पेट्रोल पंप अलॉट करवा लिया। इसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने कम्पनी अधिकारियों के अलावा सेना के महानिदेशक पुनर्वास नई दिल्ली को भी की थी। मगर उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शकुंतला देवी का आरोप है कि रेखा देवी ने बिजेंद्र सिंह यादव निवासी जमालपुर के साथ मिलकर गांव झुप्पाकलां में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर गांव झुप्पाकलां में अपना पेट्रोल पंप स्थापित कर लिया। शकुंतला देवी ने आरोप लगाया कि पैट्रोल पंप आवंटन कराने वाली महिला रेखा देवी के पति सेना में शहीद हुए थे। मगर रेखा देवी ने अपने देवर के साथ दोबारा शादी कर ली थी तथा उसके दो बच्चे भी हैं। इसके बावजूद कम्पनी ने रेखा देवी को झूठे शपथपत्र पर पेट्रोल पंप अलॉट कर दिया।