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चुनाव के मद्देनजर निषेधाज्ञा लगाई

7 वर्ष पहले
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भिवानी | जिलाधीशडीके बेहरा ने विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले आम हथियार लेकर नहीं चलेगा, भले ही उसके पास शस्त्र लाइसेंस हो। किसी भी उम्मीदवार के समर्थक हथियारों को लेकर नहीं चलेंगे। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं को धमकाने के लिए कोई व्यक्ति हथियार का इस्तेमाल करता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

किसी भी चुनावी जनसभा में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति या समर्थकों के समूह हथियारों का प्रदर्शन नहीं करेंगे। जब तक मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न हो तब तक बंदूक, लाठी, चाकू, तलवार, रिवाल्वर आदि हथियारों को लेकर खुले आम चलने पर पाबंदी रहेगी। चुनाव में शांति सुरक्षा के लिए जिलाधीश ने ये आदेश दिए हैं।