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सूचना नहीं देने पर सरपंच पर20 हजार का जुर्माना

7 वर्ष पहले
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{राज्य सूचना आयोग ने समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर लिया संज्ञान

भास्करन्यूज | भिवानी

गांवमानहेरू के आरटीआई कार्यकर्ता को समय पर सूचना उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने सरपंच पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। आरटीआई कार्यकर्ता मानहेरू निवासी मनोज कलाकार ने ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों और मनरेगा से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। मगर, ये सभी सूचनाएं ग्राम पंचायत की ओर से उसे निर्धारित अवधि के बाद भी नहीं मिली। इस पर मनोज ने राज्य सूचना आयोग को शिकायत भेज दी।

गांव मानहेरू निवासी मनोज ने 4 अक्टूबर को ग्राम पंचायत से अप्रैल 2010 से लेकर 31 अगस्त 2013 तक मनरेगा स्कीम के तहत कराए गए कार्यों के संबंध में सूचनाएं मांगी थी। उसने कार्यों का विवरण, खर्च, स्थान, अवधि इसमें इस्तेमाल हुई मैनपावर से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इसके अलावा मनोज ने जनवरी 2010 से लेकर जनवरी 2014 तक ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों सरकार से मिले अनुदान की राशि का विवरण मांगा था। राज्य सूचना आयोग ने इस संबंध में मनोज को सूचनाएं उपलब्ध कराने पर मानहेरू की सरपंच मधु देवी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। मनोज को ये सभी सूचनाएं तुरंत उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं।