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रविंद्र फौजी मर्डर में आरोपी बरी

6 वर्ष पहले
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चर्चितरविंद्र फौजी मर्डर में नामजद चार आरोपियों को एडीजे वाईएस राठौर की कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया। इस मामले में एक आरोपी अभी भगौड़ा है। इससे पहले 2 फरवरी को रविंद्र फौजी के भाई इस केस के मुख्य गवाह नरेंद्र के मर्डर में भी इसी कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था।

कैसेहुआ था मर्डर: सदरबल्लभगढ़ में दर्ज कराए गए मामले के अनुसार 24 जनवरी 2011 को नरेन्द्र अपने बड़े भाई रविन्द्र फौजी और अन्य लोगों के साथ मच्छगर गांव में एक शादी मे गए थे। समारोह से निकलते समय सेन्ट्रो कार पर सवार लोगों ने रविन्द्र फौजी की गोली मार कर हत्या कर दी थी। उस समय नरेन्द्र के बयान पर सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद कैलाश बैसला, इनके भाई महावीर बैसला, यतेंद्र, कादिर अनिल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अनिल को छोड़कर बाकी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने मंगलवार को कैलाश बैसला, महावीर बैसला, यतेंद्र कादिर को बरी कर दिया। अनिल इस मामले में भगौड़ा घोषित है।

गवाहका हो गया था मर्डर: रविंद्रफौजी का भाई नरेन्द्र अपने भाई की हत्या के मामले में मुख्य गवाह था। 19 अगस्त 2013 की सुबह नरेन्द्र अपने सुरक्षाकर्मी के साथ स्कारपियो में सवार होकर सेक्टर-15 स्थित एक बैंक में किसी काम से आए हुए थे। वहां पर एक अन्य स्कार्पियों में सवार होकर आए कुछ युवकों ने गोली मारकर नरेंद्र की हत्या कर दी। इस मामले में पूर्व पार्षद कैलाश बैसला, इनके भाई महावीर बैसला, सुरेश, विनीत, विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था।

सभीआरोपी बरी

नरेंद्रहत्याकांड मामले में नामजद 5 आरोपियों को एडीजे वाईएस राठौर की अदालत ने 2 फरवरी को बरी कर दिया था। इस मामले में पूर्व पार्षद कैलाश बैसला, इनके भाई महावीर बैसला, सुरेश, विनीत, विक्रम सहित अन्य आरोपी थे।