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चुनाव में 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउडस्पीकर
लाइसेंस धारी शस्त्र जमा कराने के आदेश
विधानसभाचुनाव के मद्देनजर प्रचार को लेकर जिलाधीश विजय सिंह दहिया ने आदेश जारी कर लाउडस्पीकरों के उपयोग की समयावधि सुनिश्चित कर दी है। यह आदेशानुसार सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक इनका उपयोग किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग वाहनों, जनसभाओं जुलूस में करने के लिए अनुमति ली जाना अनिवार्य है। निर्धारित की गई समयावधि के अतिरिक्त प्रतिबंधित समयावधि के दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग पाए जाने पर उपकरणों सहित उपयोग किए जा रहे लाउडस्पीकरों को जब्त कर लिया जाएगा। निर्धारित की गई समयावधि के अतिरिक्त प्रतिबंधित समयावधि के दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग अनुमति के उपरांत ही किया जा सकता है। वाहनों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों का पंजीकरण पहचान नंबर सम्बन्धित अथॉरिटी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
अथॉरिटी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले लाउडस्पीकरों के अनुमति पत्र पर प्रयोग किए जाने वाले वाहन का पंजीकरण पहचान नंबर अंकित किया जाएगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का वाहन पर उपयोग पाए जाने पर वाहन सहित लाउडस्पीकर उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा वाहनों तथा अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति के बारे में पूरी जानकारी सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को दिया जाना अनिवार्य है। लाउडस्पीकरों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वाहनों के पंजीकरण पहचान नंबर सम्बन्धित क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के पास भी दर्ज होना अनिवार्य है। जिलाधीश द्वारा लाउडस्पीकरों के उपयोग के बारे में दिए गए आदेश निर्देश की परिपालना फरीदाबाद जिला क्षेत्र के सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों, फ्लाइंग स्कवाड, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस अथॉरिटी स्टेटिक सर्विलांस टीमों द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद 48 घंटों की समयावधि तक लाउडस्पीकरों का उपयोग वर्जित रहेगा।