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चुनाव में बिना अनुमति के वाहनों का उपयोग निषेध
विधानसभाचुनाव के दृष्टिगत जिलाधीश एवं जिला निवार्चन अधिकारी विजय सिंह दहिया ने कैंडीडेट द्वारा बिना अनुमति के वाहनों का उपयोग निषेध कर दिया है। जिलाधीश के आदेशानुसार फरीदाबाद जिला क्षेत्र के अंतर्गत सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा बिना अनुमति के वाहनों का उपयोग निषेध कर दिया गया है। वाहनों के उपयोग हेतु अभ्यर्थियों द्वारा उनके संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों से अनुमति लेनी अनिवार्य है। रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी मूल अनुमति पत्र सही रूप में दिखाई दिए जाने के दृष्टिगत संबंधित वाहन की विंड स्क्रीन पर उचित परिमाण अथवा सही ढंग से चिपकाना या लगाया जाना अनिवार्य है। अनुमति पत्र पर उपयोग किए जाने वाले वाहन का नंबर तथा अभ्यर्थी का नाम अंकित होना जरूरी है। बिना अनुमति के वाहनों का उपयोग पाए जाने पर पकड़े गए वाहनों को अनुमति लिए जाने तक अथवा मतदान प्रक्रिया तक नजरबंद किया जाएगा। बिना अनुमति के वाहनों का उपयोग पाए जाने पर नामांकन पत्र जमा कराने की तिथि से अभ्यर्थी के चुनावी खर्च का भाग माना जाएगा। जिलाधीश का आदेश तत्काल प्रभाव से मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक जारी रहेगा। जिलाधीश के जारी आदेशानुसार फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त, प्रादेशिक यातायात प्राधिकरण के सचिव, सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीमें तथा नोडल अधिकारियों द्वारा जिलाधीश के आदेश की परिपालना सुनिश्चित कराई जाएगी।