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मैसेंजर ऑफ गॉड आज होगी रिलीज : धारा 144 लागू, डीजीपी ने दिए अलर्ट रहने के आदेश

6 वर्ष पहले
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हरियाणाके डीजीपी यशपाल सिंगल ने शुक्रवार को रिलीज हो रही बाबा गुरमीत राम रहीम द्वारा बनाई गई फिल्म ’’दी मैसेंजर ऑफ गॉड‘‘ के प्रदर्शन को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं डीजीपी ने आदेश दिए हैं जिस जिले में फिल्म रिलीज होगी, वहां धारा 144 लगाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वह जिले में कानून शां‍ति व्यवस्था को बनाए रखें। इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए डीजीपी यशपाल सिंघल की तरफ से सभी रेंज के महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। निर्देश में बताया है कि वह अपने-अपने जिले के सिनेमा घरों में सुरक्षा कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करें। इसके मद्देनजर विभिन्न जिलों में धारा 144 लगा दी गई हैं और सभी सिनेमा घरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह भी कहा है कि सिनेमा घरों से उपरोक्त आदेशानुसार निर्धारित सीमा तक कोई भी प्रदर्शन, विरोध या किसी भी प्रकार का भाषण दे। इससे शां‍ति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। सिंगल ने बताया कि जलसे, जुलूस, धरना आदि करने से पहले धारा 69 हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 के तहत पुलिस अधीक्षक या डीएसपी से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि वह इस फिल्म को लेकर किसी अफवाह पर विश्वास करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटें। यदि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने का संदेह होता है या घटती है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस कन्ट्रोल रूम में इसकी सूचना दें।

^जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। यदि कोई शरारती तत्व शरारत करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा लोग पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर तत्काल सूचना दे सकते हैं। -सुभाषयादव, पुलिसकमिश्नर