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पात्र व्यक्ति 16 तक बनवाएं वोट

7 वर्ष पहले
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फोटोमतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 दिसंबर तक सभी पात्र व्यक्ति अपने नए वोट बनवा सकते हैं। इसके अन्तर्गत एक जनवरी 2015 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र व्यक्ति अपने वोट बनवा सकते हैं। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. अमित कुमार अग्रवाल के अनुसार जिले के अन्तर्गत सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो मतदाता सूचियों का प्रकाशन एक दिसंबर को किया जा चुका है। मतदान केन्द्रों प्रकाशन स्थलों पर नामोदिष्ट अधिकारियों द्वारा दावे आपत्तियां 16 दिसम्बर तक लिए जा रहे हैं। मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने या नया वोट बनाने के लिए निर्धारित प्रारूप फार्म नंबर-6 मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रारूप फार्म नंबर-7, मतदाता सूची में विवरणों को शुद्ध कराने के लिए निर्धारित प्रारूप फार्म नंबर-8, निवास स्थान का पता बदलवाने की स्थिति में नाम दर्ज करवाने के लिए निर्धारित प्रारूप फार्म नंबर-8के भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है।