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पत्नी को नहर में फेंका 10 साल की सजा

7 वर्ष पहले
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फरीदाबाद| प|ीको नहर में फेंककर हत्या करने के आरोप में एडीजे देशराज की कोर्ट ने बुधवार को दोषी पति को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। मुजेसर थाने में यह मामला 18 मई 2014 को दर्ज हुआ था। मूलरूप से बिहार भोजपुर आरा के रहने वाले हरिनाथ प्रसाद ने 18 मई को मुजेसर थाने में दी शिकायत में बताया कि उसने अपनी बेटी संजू (22 साल) की शादी बिहार में रहने वाले रवि प्रशाद के साथ 1 जून 2013 में की थी। शादी के बाद रवि यहां जीवन नगर गौंछी में रहने के लिए गया। रवि एक कंपनी में काम करता था। शेषपेज 15 पर







आरोपहै कि शादी के बाद रवि उसके घरवाले उसकी बेटी को परेशान करते थे। उसकी बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। आरोप है कि उसकी बेटी संजू को 10 मई को उसके पति रवि प्रशाद ने गुड़गांव नहर में फेंक दिया। सेक्टर-55 थाना पुलिस ने अज्ञात शव समझकर उसकी बेटी के शव का पोस्टमार्टम करा अंतिम संस्कार करा दिया। कुछ दिन बाद उनको इस बारे में पता लगा। उन्होंने अपनी बेटी की शिनाख्त की। इसके बाद यह मामला दर्ज किया गया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने रवि प्रशाद को दस साल की सजा सुनाई।