गांजा रखने वाले तीन को 10 साल की सजा
फरीदाबाद| गांजारखने के आरोप में डीआर चालिया की कोर्ट ने मंगलवार को तीन दोषियों को 10- 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। 17 अगस्त 2013 को सीआईए सेंट्रल के सब इंस्पेक्टर भीम सिंह अपनी टीम के साथ बडख़ल चौक पर थे। तभी उनको किसी मुखबिर ने सूचना दी कि सेक्टर-19 के वर्धमान मॉल के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में तीन युवक मादक पदार्थ बेच रहे हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर रेड की। रेड के दौरान पुलिस ने सूबे सिंह, राज सांवरिया निवासी आशियाना अपार्टमेंट, सेक्टर-62 और डबुआ कॉलोनी निवासी संजय को अरेस्ट किया। इनके पास 15 किलो 500 ग्राम गांजा था। कोर्ट ने तीनों को 10-10 साल की सजा सुनाई।