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परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में रोक

7 वर्ष पहले
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फरीदाबाद| हरियाणाविद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लोगों का अनावश्यक आवागमन फोटोस्टेट मशीनों का उपयोग निषेध किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की चार अक्टूबर तक चलने वाली परीक्षा के दौरान शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिलाधीश विजय सिंह दहिया ने यह आदेश दिया है। परीक्षाओं के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों अन्य सरकारी कर्मचारियों पर जिलाधीश का आदेश लागू नहीं होगा।