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लापरवाह अफसरों पर क्यों अवमानना कार्रवाई हो : हाईकोर्ट

7 वर्ष पहले
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{आर्म्स डिपो के समीप अतिक्रमण रोकने में अधिकारियों की नाकामी का मामला

भास्करन्यूज | चंडीगढ़

गुडगांवआर्म्सडिपो के 900 मीटर फरीदाबाद में एयर फोर्स के हथियारों के स्टोर के 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माण जारी रहने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मंगलवार को दाेटूक लहजे में कहा कि क्यों अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम कमिश्नर डीसी कार्रवाई करने में नाकाम क्यों है। अधिकारियों को चुनाव नहीं लड़ना। ऐसे में चुनाव आचार संहिता का बहाना बनाकर कार्रवाई करने से बचने की कोशिश की जाए।

केंद्र सरकार के वकील ओंकार सिंह बटालवी ने कोर्ट में कहा कि आर्म्स डिपो की तरफ लगातार आबादी बढ़ रही है। लगातार हो रहे निर्माण और मैरिज पैलेस के कारण खतरा और अधिक बढ़ गया है। मैरिज पैलेस में शादी के दौरान आतिशबाजी की जाती है। ऐसी आतिशबाजी कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकती है। एयर फोर्स अथॉरिटी अतिक्रमण को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन को पत्र लिख चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

दायराकम करना संभव नहीं: रक्षामंत्रालय एयर फोर्स अथाॅरिटी की तरफ से जवाब दायर कर पहले ही कहा जा चुका है कि आर्म्स डिपो को शिफ्ट करना संभव नहीं है। इससे देश पर अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा। इसके अलावा गुडगांव डिपो का प्रतिबंधित दायरा 900 मीटर से कम कर 100 मीटर करना भी संभव नहीं है।

सरकारखर्च उठाने को तैयार: उधर,हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि वे डिपो शिफ्ट करने पर उनके हिस्से में आने वाले खर्च को उठाने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि यह उनसे जुड़ा हुआ मामला है जिसका निपटारा करना भी उनकी जिम्मेदारी है।

इससाल 189 एफआईआर दर्ज: गुड़गांवके डीसी पुलिस कमिश्नर ने जवाब दायर कर कहा कि अवैध निर्माण के मामले में 1 जनवरी 2014 से 4 सितंबर तक 189 एफआईआर दर्ज की गई हैं। शेषपेज | 9



साथही अवैध निर्माण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वे अतिक्रमण हटाने वाली टीम को पुलिस फोर्स मुहैया करवा रहें हैं जिससे काम में कोई समस्या आए।

सीजेएमने माना अतिक्रमण हुए: इससेपहले हाईकोर्ट ने इस मामले में गुडगांव और फरीदाबाद दोनों जगहों के चीफ ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को मौके