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नौकरानी की हत्या में दोषी को 20 साल की सजा
सेक्टर-15के मकान नंबर 991 में घरेलू नौकरानी के मर्डर में सोमवार को फैसला गया। एडीजे देशराज चालिया की कोर्ट ने इस मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। दोषी को सजा कई धाराओं के तहत सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। दोषी की प्रेमिका का मामला जुवनाइल कोर्ट में चल रहा है। क्योंकि दोषी की प्रेमिका घटना के समय नाबालिग थी। यह मर्डर 24 जून 2013 को किया गया था।
क्योंहुआ था मर्डर
नौकरानी(25) की हत्या आरोपी विजय की प्रेमिका को गलत धंधे में डालने के कारण की गई थी। इतना ही नहीं हत्याकांड में आरोपी की प्रेमिका ने खूब साथ दिया था। इसके अलावा आरोपी ने नौकरानी का मर्डर करने के बाद बर्बरता दिखाते हुए उसके शरीर में बेलन डाल दिया था। विजय ने पुलिस को बताया कि वह अपनी प्रेमिका को घटना से कुछ दिन पहले ही दिल्ली से भगाकर लाया था। उसने भरोसे के साथ प्रेमिका को जीतू की सेक्टर-15 में रहने वाली प|ी (मृतका मेड) के पास छोड़ा था। 22 जून 2013 को विजय को उसकी प्रेमिका ने बताया रेणु उसे गलत धंधे में पडऩे की बात कहती रहती है। विजय की प्रेमिका ने इस बात का विरोध भी किया था लेकिन रेणु जिद कर रही थी। इस बात का पता लगते ही विजय रेणु की कहासुनी भी हुई थी। 24 जून की रात को विजय ने रेणु के पति जीतू को जमकर शराब पिलाई और खुद भी पी। देररात वह सेक्टर-15 मकान नंबर 991 पर गया। यहां पर रेणु विजय की प्रेमिका थी। इसके बाद विजय ने रेणु पर हमला बोल दिया। शोर मचाने पर विजय ने रेणु का चुन्नी से गला दबा दिया और इसके बाद सिर में चोट मारी। मर्डर के दौरान ही रेणु की दो साल की बेटी खुशी जाग गई। वह जोर-जोर से रोने लगी। विजय की प्रेमिका ने चुप कराने के लिए इसकी बेटी के गले पर चाकू से वार कर दिया। कोर्ट ने दोषी विजय को 20 साल की सजा सुनाई।