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डाउनलोड करेंफरीदाबाद. अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनिवास भारती की कोर्ट ने मंगलवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार 500 रुपए जुर्माना भी किया।
20 अक्टूबर 2012 को एनआईटी एक नंबर में रहने वाले एक व्यक्ति ने तिगांव थाने में दी शिकायत में बताया कि जसाना गांव निवासी एक महिला उसकी वर्कशॉप में काम करती है। महिला ने वर्कशाप संचालक को बताया कि उसका पति रण बहादुर अपनी ही बेटी (13 साल) के साथ छह माह से दुष्कर्म कर रहा है।
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