गुडग़ांव. सरकारी अधिसूचना के अनुसार 2012-13 तक का एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 30 प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है। नगर निगम कमिश्नर डॉ. प्रवीण कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, वे 31 जनवरी तक टैक्स का भुगतान कर दें और सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं।
निर्धारित तिथि के बाद प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों पर 1.5 प्रतिशत मासिक दर से ब्याज लगेगा और टैक्स के बराबर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान सामान्य अस्पताल के सामने स्थित नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी), ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की किसी भी शाखा में तथा ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 और निगम की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए निगम कार्यालय में स्थापित सीएफसी में प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने रिहायशी, वाणिज्यिक, संस्थागत व औद्योगिक आदि संपत्ति धारकों से अनुरोध किया कि वे अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जनवरी से पहले जमा कराएं, ताकि अंतिम दिनों में अनावश्यक भीड़भाड़ से बच सकें।