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हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा

6 वर्ष पहले
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रिश्तेदार की प|ी से अवैध संबंध स्थापित करने को लेकर रिश्तेदार की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपी को उम्र कैद 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। अदालत ने आरोपी को पहले ही दोषी करार दे दिया था और सजा का फैसला सुरक्षित रखा था।

क्याहै मामला

बीतेवर्ष 8 मई को पालम विहार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के सेक्टर-22 की ग्रीन बेल्ट एरिया में ताऊ देवीलाल पार्क के पास एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने के प्रयास किए। मृतक के सिर पर चोट के निशान थे। क्षेत्र में रहने वाली मृतक की प|ी प्रियंका ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह मध्यप्रदेश की रहने वाली है। मृतक राजेंद्र उर्फ राजा उसका पति है। कुछ माह पूर्व उसके पति का रिश्तेदार बद्री उर्फ पप्पू उन्हें काम दिलाने के नाम पर गुड़गांव लाया था और वे मोलाहेड़ा में रह रहे थे। गत दिवस बद्री उसके पति राजा को नौकरी की बात कराने के लिए कहकर घर से लेकर गया था।

रात को बद्री तो वापस घर लौट आया लेकिन उसका पति उसके साथ नहीं आया। पूछने पर बद्री ने कह दिया कि राजा ने शराब ज्यादा पी ली है। ऑटो पर लाने के नाम पर बद्री राजा की प|ी से कुछ रुपए भी ले गया लेकिन वह उसके पति को लेकर घर नहीं आया। इस पर मृतक की प|ी ने पूरी जानकारी अपने परिजनों को दे दी। पुलिस ने बद्री उर्फ पप्पू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे 14 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी पप्पू ने बताया था कि उसकी प|ी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वह बद्री की प|ी से अवैध संबंध स्थापित करना चाहता था। इसी को लेकर उसने यह योजना बनाई थी और बद्री की हत्या कर शव को ग्रीन बेल्ट एरिया में छोड़ दिया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत ने आरोपी को उम्र कैद 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।