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तावड़ू घाटी में भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध

7 वर्ष पहले
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नूंह/गुड़गांव | जिलाधीशसंजय जून ने आपराधिक दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक तावड़ू घाटी में भारी वाहनों जैसे डंपर, हाईवा, एलपी ट्रक आदि के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। इस दौरान राजनीतिक दलों उम्मीदवारों द्वारा शहरों, सड़कों पर रोड शो जनसभाएं की जाएंगी, इसलिए लोगों को किसी दुर्घटना से बचाने, दुर्घटना के खतरे के अंदेशे से, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी संपत्ति आदि को नुकसान होने के अंदेशे से बचाने के लिए ये आदेश पारित किए हैं। शेषपेज 15 पर





उन्होंनेकहा कि फिरोजपुर झिरका से नूंह होते हुए तावड़ू, होडल के रास्ते तावड़ू जाने वाले सभी भारी वाहनों के सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक आवागमन पर रोक रहेगी।