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सीटैट की परीक्षा 21 सितंबर को धारा 144 लागू

7 वर्ष पहले
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सीटैट की परीक्षा 21 सितंबर को धारा 144 लागू

गुड़गांव | जिलाधीशशेखर विद्यार्थी ने 21 सितंबर को सेंट्रल टीचर एलिजिब्लिटी टैस्ट (सीटैट) की परीक्षा के चलते परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जिलाधीश द्वारा गुरुवार को जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में आग्नेय अस्त्रों तथा ऐसी कोई वस्तु जिससे चोट लगने का भय हो, नारेबाजी तथा प्रदर्शन करने आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। परीक्षा अवधि के दौरान 200 मीटर परिधि में फोटोस्टेट मशीनें बंद रखने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों के उपस्थित रहने पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।