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गला रेत कर पत्नी की हत्या करने वाले को उम्र कैद
गुड़गांव | जिलेके सोहना खंड के गांव जखोपुर में प|ी की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला सोहना थाना के अंतर्गत 7 अगस्त 2013 का है। सोहना थाना पुलिस में पलवल के बलजीत सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री ज्योति की उसके पति राजेश ने गला रेत कर हत्या कर दी है। पुलिस ने राजेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और हत्या में प्रयुक्त होने वाला चाकू भी बरामद कर लिया था। बलजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी 2 पुत्रियों अंजू ज्योति की शादी राजेश उसके भाई के साथ की थी। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए, जिनसे आरोपी पर लगे हत्या के आरोप सिद्ध पाते हुए अदालत ने आरोपी पति को उम्र कैद 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।