गुडग़ांव. दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को ऑडिट टीम ने सेक्टर-29 सीएनजी स्टेशन संचालक मनोज गुप्ता द्वारा कंपनी को कम रकम जमा कराने पर ऑडिट रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के बाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संचालक को सख्त हिदायत दी कि 20.73 लाख रुपए जमा कर जल्द सीएनजी स्टेशन चालू करें। साथ ही कोर्ट ने मनोज गुप्ता को 50 लाख रुपए गारंटी के तौर पर जमा करने के लिए भी कहा है। ताकि हरियाणा सिटी गैस कंपनी कनेक्शन राशि बकाया होने पर गारंटी के पैसे में कटौती कर सीएनजी स्टेशन को सुचारू से संचालित कर सके।
कोर्ट ने एक हफ्ते में ऑडिट के दिए थे आदेश
सेक्टर-29 सीएनजी स्टेशन 8 जनवरी 2014 से बंद चल रहा है। इस स्टेशन का कलेक्शन राशि को संचालक मनोज गुप्ता ने 20 जनवरी 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किए थे। बकाया राशि मेंï से कम अदायगी पर कोर्ट ने मनोज गुप्ता को फटकार लगाई थी।
मनोज गुप्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि हरियाणा सिटी गैस कंपनी सेक्टर-29 सीएनजी स्टेशन के कलेक्शन को लेकर बार-बार ताला लगा देती है, इसकी ऑडिट कराकर उचित कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इस संबंध में दो अधिकारियों को नियुक्त किया। इसमें कमिश्नर को कंपनी के चार अन्य सीएनजी स्टेशनों के मीटर रीडिंग और इन पर होने पर प्रतिदिन कलेक्शन राशि की जांच के लिए ऑडिटर को नियुक्त किया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश दिया था कि ऑडिट रिपोर्ट 27 जनवरी 2014 तक पेश करें।