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तेजाब मामले में नहीं हो सके आरोपियों पर चार्ज फ्रेम, अदालत में हुई सुनवाई

6 वर्ष पहले
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गुड़गांव | बीते वर्ष 15 दिसंबर को पालम विहार पुलिस थाना क्षेत्र स्थित धर्म कॉलोनी में एक युवक द्वारा घर में घुसकर महिला पर तेजाब फेंके जाने के मामले में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत के व्यस्त रहने के कारण आरोपियों पर लगे चार्ज फ्रेम नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने चार्ज फ्रेम करने के लिए 23 फरवरी की तारीख निश्चित कर दी है।

क्या है मामला : युवक द्वारा तेजाब फेंके जाने पर सुमन गंभीर रूप से झुलस गई थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 आरोपियों राजा, आरिफ व आजाद उर्फ इस्माइल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आजाद ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि महिला पर तेजाब उसी ने आरिफ व राजा के कहने पर फेंका था। राजा ने उसे बताया था कि वह उक्त महिला से शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं है। इसलिए वह उसे सबक सिखाना चाहता है।

इसीलिए तेजाब फेंकने की योजना बनाई गई थी। आजाद ने पुलिस को यह बताया था कि आरिफ व राजा ने उसे 30 हजार रुपए देने की बात भी कही थी, जिस पर उसे 3 हजार रुपए बतौर एडवांस दे दिए गए थे। पुलिस ने इस मामले में निचली अदालत में चार्जशीट पेश कर दी थी, जिस पर अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय भेज दिया था।