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रिश्वत लेने वाले पटवारी को 1 साल कैद की सजा

6 वर्ष पहले
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अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में हुडा विभाग के पटवारी एवं सिसाय बोलान निवासी पटवारी राजकुमार को एक साल की कैद और 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसे गुरुवार को दोषी करार दिया गया था। अदालत में चले अभियोग के अुनसार विजिलेंस की टीम ने 20 अप्रेल 2012 को कैंप चौक पर याेजना के अनुसार पटवारी राजकुमार को सैनियान मोहल्ला के प्रदीप से 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। प्रदीप ने शिकायत में कहा था कि हुडा के सेक्टर 5 में उसकी 2 कनाल जमीन अधिग्रहित हुई थी। परिवार की कुल 12 एकड़ जमीन अधिग्रहित हुई थी। अब मैंने हुडा के भूमि अर्जन अधिकारी दफ्तर में मुआवजा प्रमाण पत्र लेने की दरख्वास्त दी थी। यह दरख्वास्त रिपोर्ट के लिए पटवारी राजकुमार के पास रखी है। वह रिपोर्ट करने के एवज में मुझसे से 5 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इसके बाद विजिलेंस ने एक छापा मार दल का गठन कर उसे रेड करने के लिए बताए स्थान कैंप चाैक के लिए रवाना कर दिया था।