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भगोड़े को छह महीने की कैद

6 वर्ष पहले
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हिसार | मुख्यन्यायिक दंडाधिकारी हेमंत यादव की अदालत ने भगौड़ा होने के जुर्म में सैनियान मोहल्ला निवासी पवन उर्फ सीटू को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सिटी थाना पुलिस को 8 अगस्त 2013 को सूचना मिली थी कि टेलीफोन एक्सचेंज के सामने सीटू खड़ा है। वह एक मुकदमे के संबंध में अदालत से भगौड़ा घोषित है। पुलिस ने मौके पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। वह कॉपीराइट एक्ट के एक मुकदमे में आरोपी था। साथ ही जमानत होने के बाद अदालत से गैरहाजिर हो गया था। इस पर उसे भगोड़ा घोषित किया गया था।