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गेस्ट हाउस में प्रत्याशी कर सकेंगे बैठक

7 वर्ष पहले
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हिसार | भारतनिर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा सरकारी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, भवन राज्य सदन के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक सरकारी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, भवन राज्य सदन के परिसर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जाएगा।