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नामांकन के लिए प्रशासन ने कसी कमर, अधिकारियों को मिली ड्यूटी

7 वर्ष पहले
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विधानसभाचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। प्रशासन ने नामांकन के लिए संबंधित अधिकारियों की तैनाती के अलावा विधानसभावार नामांकन वाले कार्यालय भी निर्धारित कर दिए हैं।

इन स्थानों पर प्रत्याशी 17 से 27 सितंबर तक नामांकन कर सकेंगे। वहीं, जिले में कार्यरत सभी केबल और एफएम रेडियो संचालक प्रशासन से अनुमति लिए बिना प्रचार नहीं कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. एमएल कौशिक ने बताया कि जिन स्थानों और कार्यालयों में उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने हैं, उनके स्थान तय कर दिए हैं। नामांकन के लिए जो भी अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, वह भी शुरू कर दी है। इसके अलावा केबल संचालक और एफएम रेडियो संचालकों को अब ऑडियो या वीडियो दिखाने से पूर्व पूर्ण ब्योरा देना होगा। जबकि चुनाव प्रचार विज्ञापन प्रसारित करवाए जाने से पूर्व इसकी अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिट्रिंग कमेटी से लेनी होगी।

दूसरी ओर, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अमित पवार ने देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश से स्वीप कार्यक्रम के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की टीम ने दर्जनों गांवों में मुनादी करके नए वोट बनवाने और मतदान के प्रति जागरूक किया।

चुनाव कार्यक्रम

>नामांकन-20से 27 सितंबर तक

>नामांकन की जांच-29 सितंबर

>नाम वापसी- 1 अक्टूबर

>मतदान- 15 अक्टूबर

>मतगणना- 19 अक्टूबर

>47-आदमपुर विधानसभा क्षेत्र : कोर्ट रूम कार्यालय, उप मण्डल अधिकारी नागरिक हिसार

>48-उकलाना विधानसभा क्षेत्र : लघुसचिवालय के प्रथम तल पर स्थित जिला राजस्व अधिकारी हिसार के कार्यालय

>49-नारनौंद विधानसभा क्षेत्र : लघुसचिवालय के प्रथम तल पर स्थित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय

>50-हांसी विधानसभा क्षेत्र : उप मण्डल अधिकारी नागरिक हांसी के कोर्ट रूम कार्यालय

>51-बरवाला विधानसभा क्षेत्र : उप मंडल अधिकारी नागरिक बरवाला के कोर्ट रूम

>52-हिसार विधानसभा क्षेत्र : महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन हिसार के कार्यालय

>53-नलवा विधानसभा क्षेत्र : लघुसचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय