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बच्चे की हत्या के जुर्म में कोचिंग सेंटर संचालक को उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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बच्चेके साथ कुकर्म के बाद उसकी हत्या करने और शव खुर्द-बुर्द करने के जुर्म में हांसी के ब्राइट कोचिंग सेंटर के संचालक सुरेंद्र कुमार को एडीजे बसरूद्दीन की अदालत ने उम्रकैद और 31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने हत्या के मामले में उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने और कुकर्म के जुर्म में 5 साल कैद और 3 हजार रुपये जुर्माने तथा शव खुर्दबुर्द करने के जुर्म में 3 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजाएं साथ साथ चलेगी।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार जनवरी 2012 में हांसी की शांति निकेतन काॅलोनी स्थित स्पोटर्स ब्राइट कोचिंग सेंटर से खजूरी जाटी गांव का 11 वर्षीय बालक रितिक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। सूचना मिलने पर बालक का मामा लांधड़ी के अजय कुमार सेंटर में पहुंचा था। कोचिंग सेंटर संचालक सुरेंद्र कुमार तो अजय को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बाद में बच्चे का शव सेंटर के गोदाम में रजाइयों में दबा मिला था। उसकी हत्या गर्दन तोड़ने से होना मालूम हुई थी। मेडिकल परीक्षण में बालक के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई थी।