जहर पिलाने वाले पति और सास को कैद
हिसार | एडीजेनरेंद्र शर्मा की अदालत ने एक विवाहिता को जहर पिलाने के जुर्म में पति किनाला निवासी सुरेंद्र और सास सेवा देवी को ढाई-ढाई साल की कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को गुरुवार को दोषी करार दिया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 10 अप्रेल 2011 को गांव किनाला की सुनीता ने एक अस्पताल में पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसकी शादी चार साल पहले सुरेंद्र के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद ससुरालजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इस मामले में कई बार मारपीट भी की गई। लेकिन दोनों पक्षों में राजीनामा होता रहा। तीन दिन पहले पचास हजार रुपए मायके से लाने पर सास ने उसकी बाजू पकड़ ली और पति ने स्प्रे की शीशी उसके मुंह में डाल दी। इसके बाद वे फरार हो गए।