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हत्या के जुर्म में तीन दोषी करार

7 वर्ष पहले
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हिसार | एडीजेचंद्रशेखर की अदालत ने हत्या के जुर्म में शिव कॉलोनी के बंशी, रवि और मोनू को दोषी करार दिया है। अदालत ने बंशी को हत्या और रवि मोनू को शव खुर्दबुर्द करने के जुर्म में दोषी माना है। तीनों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 6 जुलाई 2011 को सूर्यनगर में रेलवे लाइन के नजदीक मोहल्ले के सतीश की छुरे से गला रेतकर अौर डंडों से पिटाई कर हत्या कर दी गई थी।

सूर्यनगर के दलबीर ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि भिवानी के गांव बड़ेसरा निवासी उसका साला सतीश 8 साल से उसके पास रह रहा था और वह इंडिका कार चलाता था। कुछ दिन पहले शिव कॉलोनी के बंशी के साथ उसका बीपीएल कार्ड को लेकर झगड़ा हुआ था। इस के बाद बंशी शाम को 6 बजे सतीश को घर से बुलाकर ले गया था। बंशी ने साथियों की मदद से रेलवे लाइन के पास सतीश की हत्या कर दी। शव को एक प्लाट की झाड़ियों में फेंक दिया। रेलवे थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या और शव खुर्दबुर्द करने का केस दर्ज किया था।